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Rajasthan News: तीन दिन की मोहलत- फिर जब्ती, मॉडिफाइड वाहनों पर सरकार का बड़ा एक्शन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Tue, 02 Jun 2026 07:20 AM IST
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सार

राजस्थान में अवैध मॉडिफिकेशन वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू होगा। काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, फर्जी नंबर प्लेट और अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती लगाने वालों को तीन दिन की मोहलत दी गई है, इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी।

Rajasthan Launches Statewide Drive Against Illegal Vehicle Modifications
मॉडिफाइड वाहनों पर बड़ा एक्शन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

प्रदेश में अवैध रूप से मॉडिफाई किए गए वाहनों, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने राज्यभर में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। वाहन स्वामियों को नियमों का पालन करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद चालान, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग के अनुसार हाल के दिनों में ऐसे मामलों की जानकारी सामने आई है, जिनमें वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन कर उनका उपयोग मादक पदार्थों के परिवहन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा रहा है। कई वाहन नियमों के विपरीत प्रतीक, मोनोग्राम और प्रभाव दिखाने वाले उपकरण लगाकर सड़कों पर संचालित हो रहे हैं, जिससे आमजन में भय का माहौल बनता है।

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विभाग ने सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को व्यापक जनजागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत मोटरयान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रावधानों की सख्ती से पालना कराई जाएगी।

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इन वाहनों पर रहेगी विशेष नजर
अभियान के दौरान अवैध मॉडिफिकेशन वाले वाहन, प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहन, अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, हूटर और बीकन लाइट लगाने वाले वाहन, काली फिल्म लगे वाहन तथा नियमों के विपरीत नंबर प्लेट और प्रतीक चिह्न प्रदर्शित करने वाले वाहनों की विशेष जांच की जाएगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन की संरचना, बॉडी, चेसिस, रंग, आकार, सीटिंग क्षमता या निर्माता द्वारा स्वीकृत विनिर्देशों में बिना अनुमति किया गया कोई भी बदलाव अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में मौके पर ही उपकरण हटाने के साथ चालानी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई भी संभव है।

काली फिल्म और फर्जी नंबर प्लेट पर शिकंजा
वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म या अन्य अपारदर्शी सामग्री मिलने पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही फर्जी, अपठनीय या नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन भी जांच के दायरे में रहेंगे।

तीन दिन की मोहलत
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे तीन दिन के भीतर अपने वाहनों से अवैध मॉडिफिकेशन, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, काली फिल्म और अन्य उल्लंघनों को स्वयं हटा लें। इसके बाद प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा और उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन जब्ती तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का कहना है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और वाहनों के जरिए संचालित होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना उसकी प्राथमिकता है। अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर नरमी नहीं बरती जाएगी।

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