फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Jhalawar News ›   Woman accused sentenced for murder of 4-year-old girl

Jhalawar: पड़ोस की बच्ची की हत्या कर उतारीं चांदी की कड़ियां, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Wed, 05 Aug 2026 06:17 PM IST
झालावाड़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झालावाड़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झालावाड़ Published by: झालावाड़ ब्यूरो Updated Wed, 05 Aug 2026 06:17 PM IST
सार

झालावाड़ में चार वर्षीय चंचल की चांदी की कड़ियां लूटने के लिए हत्या करने वाली पड़ोसी महिला तरूणाबाई को अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में 24 गवाहों और 48 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर फैसला हुआ।

विज्ञापन
Woman accused sentenced for murder of 4-year-old girl
झालावाड़ कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

झालवाड़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक सुरोलिया ने चार वर्षीय मासूम चंचल की हत्या के बहुचर्चित मामले में दोषी महिला तरूणाबाई पत्नी रामकरण, निवासी गेहरपुरा, थाना भवानीमंडी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, महिला ने चार साल की बालिका की हत्या उसके पैरों में पहनी चांदी की कड़ियां लूटने के लिए की थी। मृतका चंचल आरोपी की पड़ोसी थी।

विज्ञापन

लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 8 मई 2022 को फरियादी लक्ष्मीनारायण मेहर, निवासी मेहरपुरा, थाना भवानीमंडी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उसकी भांजी की शादी 9 मई को थी। शादी की खरीदारी के लिए परिवार भवानीमंडी गया हुआ था, जबकि उसकी पत्नी खेत स्थित कुएं पर गई थी। घर पर बड़ी बेटी संगीता और चार वर्षीय चंचल थीं।

विज्ञापन

शाम करीब सात बजे परिवार घर लौटा तो पता चला कि चंचल दोपहर करीब तीन बजे घर के बाहर खेलते-खेलते लापता हो गई। परिजनों ने गांव और आसपास उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद भवानीमंडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: 'सरकार की अनदेखी शर्मनाक': मूक-बधिर छात्रों के धरने पर भड़की कांग्रेस, पायलट-डोटासरा और गहलोत ने साधा निशाना

पुलिस जांच के दौरान गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि आरोपी तरूणाबाई ने बालिका की हत्या करने के बाद उसके पैरों से चांदी की कड़ियां निकाल ली थीं। आरोपी का घर भी मृतका के पड़ोस में था। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मृतका की दोनों चांदी की कड़ियां बरामद कर लीं।

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए 24 गवाहों के बयान और 48 दस्तावेजी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तरूणाबाई को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed