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Kota News: मानसिक रूप से बीमार युवती के साथ दुष्कर्म, दोषी को 10 साल की सजा, हत्या के आरोपी को उम्रकैद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटा
Published by: कोटा ब्यूरो
Updated Sat, 30 Aug 2025 04:47 PM IST
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सार
जिले की अदालत ने मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

दो आपराधिक मामलों में कोर्ट ने सुनाई सजा
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विस्तार
अधिवक्ता वंदना नागर ने बताया कि वर्ष 2022 में पीड़िता के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी बहन मानसिक रूप से बीमार है और अकसर घर से बाहर चली जाती है। एक दिन पीड़िता ने भाई को पेट दर्द की शिकायत दी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह सात माह की गर्भवती है।

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पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और पीड़िता की निशानदेही व बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान 18 गवाहों के बयान और 45 दस्तावेज पेश किए गए। सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
एक अन्य मामले में अदालत ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ता भारत सिंह ने बताया कि 24 अगस्त 2022 को फरियादी मटरू अली ने विज्ञान नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि उसके बेटे मोहम्मद सुफिल, शान मोहम्मद और जावेद फल का ठेला लगाकर काम कर रहे थे। इस दौरान उनकी राशिद से कहासुनी हो गई। गुस्से में राशिद ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे मोहम्मद सुफिल की इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी राशिद अली को गिरफ्तार किया। लंबे ट्रायल के बाद कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।