Himachal: अफवाह और सार्वजनिक शांति भंग करने पर अब बिना वारंट होगी कार्रवाई, सरकार ने जारी की अधिसूचना
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 14 Aug 2026 07:46 PM IST
सार
सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अफवाह फैलाने, भड़काऊ बयान देने और सार्वजनिक शांति भंग करने से जुड़े अपराधों पर पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकेगी। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 353(1) के तहत आने वाले अपराधों को राज्य की सीमाओं के भीतर संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है।
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अपराध(सांकेतिक)।
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