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Shimla News: एनडीपीएस के मामले में आरोपी को मिली नियमित जमानत

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Jan 2026 11:55 PM IST
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bail in chitta case by court
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शिमला। जिला एवं सत्र न्यायालय देविंद्र कुमार की अदालत ने एनडीपीएस केस के आरोपी को योगेश को नियमित जमानत दे दी है। 8 दिसंबर को पुलिस ने छोटा शिमला में छापेमारी के दौरान योगेश और उसके साथी राहुल के फ्लैट से 10.940 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। एनडीपीएस एक्ट के अनुसार 10.940 ग्राम को मध्य मात्रा माना गया है। अदालत के मुताबिक मध्य मात्रा होने के कारण एनडीपीएस की धारा 37 की सख्त शर्तें लागू नहीं हुईं हैं। आरोपी का पहले का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। जांच पूरी हो चुकी है और इसमें रिकवरी भी शेष नहीं थी। अदालत ने माना कि अनिश्चितकाल तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन होगा। जमानत देने से समाज पर कोई गलत संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि ज्यादातर गवाह पुलिस अधिकारी हैं और उन्हें धमकी का खतरा नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल जमानत के लिए है और केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं है। ब्यूरो
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