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Shimla: सात ग्राम चिट्टा बरामदगी मामले में तस्कर को दो साल का कठोर कारावास, जिला अदालत ने सुनाया फैसला

Sat, 08 Aug 2026 01:55 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 08 Aug 2026 01:55 PM IST
सार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2, शिमला की अदालत ने पुलिस थाना वेस्ट शिमला के अभियोग संख्या 41/2022, धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी रणवीर सिंह निवासी सुंदरनगर, जिला मंडी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। 

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District court sentences smuggler to two years of rigorous imprisonment in case involving seizure of seven gra
अदालत(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई के तहत दर्ज एनडीपीएस मामले में अदालत ने आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 7 अगस्त 2026 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2, शिमला की अदालत ने पुलिस थाना वेस्ट शिमला के अभियोग संख्या 41/2022, धारा 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी रणवीर सिंह निवासी सुंदरनगर, जिला मंडी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, इस मामले में आरोपी के कब्जे से करीब 7 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी।

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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक एवं विधिसम्मत तरीके से साक्ष्य जुटाए और न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। शिमला पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान के साथ-साथ मामलों में गुणवत्तापूर्ण जांच और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में संलिप्त आरोपियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके।

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