Himachal: अवैध निर्माण तोड़ने के एमसी सोलन के आदेश मुख्य सचिव ने किए रद्द, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 07 Apr 2026 08:20 PM IST
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सार
हाईकोर्ट ने नगर निगम सोलन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव संजय गुप्ता के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने एमसी कमिश्नर के अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश को रद्द कर दिया था।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला