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Himachal News: हिमाचल के पांच शहरी निकायों में परिसीमन का शेड्यूल जारी, 24 मार्च तक होगा अपीलों का निपटारा

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 02 Mar 2026 06:34 PM IST
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सार

 नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पांच शहरी निकायों में वार्डों की वार्डबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। 

Himachal: Delimitation schedule released for five urban bodies in Himachal; appeals to be disposed of by March
अनिल खाची, राज्य चुनाव आयुक्त। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पांच शहरी निकायों में वार्डों की वार्डबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। शहरी विकास विभाग की ओर से प्रदेश में पांच नए शहरी निकायों का गठन और विस्तारीकरण किया गया है। बिलासपुर में नवगठित नगर पंचायत झंडूता, नगर पंचायत स्वारघाट, हमीरपुर में नगर परिषद नादौन, सिरमौर में नगर पंचायत संगड़ाह तथा ऊना में नगर पंचायत बंगाणा में वार्डों का पुनर्निर्धारण होगा। आयोग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 3 मार्च को परिसीमन का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। 10 मार्च तक आमजन आपत्तियां और सुझाव दे सकेंगे, जबकि 13 मार्च तक संबंधित डीसी को उनका निपटारा करना होगा।

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इसके बाद 7 दिन के भीतर मंडलीय आयुक्त के पास अपील करनी होगी। मंडलीय आयुक्त को 24 मार्च तक अपीलों का निपटारा करना होगा। 25 मार्च तक फाइनल परिसीमन  ड्रॉफ्ट प्रकाशित करना होगा और 30 मार्च तक इसे अधिसूचित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 मई से पहले 74 नगर निकायों में चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने एक अन्य आदेश में स्पृष्ट किया है कि कांगड़ा जिला की नगर परिषद ज्वालामुखी और नगर परिषद नगरोटा सूरियां, सोलन जिले का नगर निगम बद्दी व नगर पंचायत कुनिहार तथा हमीरपुर जिला की नगर पंचायत बड़सर में सरकार की ओर से कोई नया क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है, इसलिए यहां परिसीमन नहीं होगा और पूर्ववत व्यवस्था के तहत ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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पूरी पारदर्शिता और सांविधानिक मानकों के तहत परिसीमन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया गया है। परिसीमन का ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद आम लोगों की आपत्तियों और सुझावों को सुनने के लिए नियमानुसार पर्याप्त समय दिया गया है।- अनिल खाची, राज्य चुनाव आयुक्त

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