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Himachal News: तय समय तक जॉइन नहीं करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति होगी रद्द, शिक्षा निदेशालय का आदेश

Mon, 13 Jul 2026 03:10 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Mon, 13 Jul 2026 03:10 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने गणित और अंग्रेजी विषय के नवचयनित शिक्षकों के लिए स्पष्ट किया है कि जॉइनिंग की समय-सीमा अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें 13 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी। जिला उपनिदेशकों को 14 जुलाई तक ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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himachal education department teacher joining deadline order july 2026
शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हिमाचल प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने नवचयनित गणित और अंग्रेजी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब जॉइनिंग अवधि में किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
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शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, 11 जून और 15 जून 2026 को जारी नियुक्ति आदेशों के क्रम में यह निर्णय लिया गया है। विभाग ने कहा है कि पहले जारी आदेशों में समय-समय पर संशोधन किए गए थे, लेकिन अब आगे किसी भी परिस्थिति में जॉइनिंग की समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
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13 जुलाई तक दिया अंतिम अवसर
आदेश के अनुसार जिन नवचयनित गणित और अंग्रेजी शिक्षकों ने अभी तक अपने आवंटित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें 13 जुलाई 2026 शाम 5:00 बजे तक अंतिम अवसर दिया गया है।
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यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय तक जॉइन नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति बिना किसी अतिरिक्त सूचना के स्वतः वापस ले ली जाएगी और नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।

14 जुलाई तक भेजनी होगी रिपोर्ट
शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों (माध्यमिक शिक्षा) को निर्देश दिए हैं कि जो अभ्यर्थी तय समय तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, उनकी समेकित सूची 14 जुलाई 2026 सुबह 11:00 बजे तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।


ऑफिस ऑर्डर जारी
यह आदेश शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी किया गया है। इसकी प्रतिलिपि शिक्षा सचिव, सभी जिला उपनिदेशकों, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और विभाग की आईटी शाखा को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।



 
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