हिमाचल: गलत आय प्रमाण देने पर हाईकोर्ट से झटका, मल्टीटास्क वर्कर का पद जाएगा अगले उम्मीदवार को
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 07 Jul 2026 05:40 AM IST
सार
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में वर्ष 2024 से जारी अंतरिम रोक को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। इसके साथ ही अदालत ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि संबंधित पद को मेरिट सूची में अगले स्थान पर मौजूद उम्मीदवार को सौंप दिया जाए।
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय।
- फोटो : अमर उजाला