हिमाचल हाईकोर्ट: कानून जागरूक नागरिकों की मदद करता है, सोने वालों की नहीं
भारती मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 05 Jun 2026 05:00 AM IST
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सार
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद पिछली तारीख से पूर्वप्रभावी पदोन्नति का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।
अदालत(सांकेतिक)।
- फोटो : अमर उजाला