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Himachal: प्रदेश में जीपीएफ, अन्य निधियों पर 7.1 फीसदी ब्याज दर तय, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश
Thu, 13 Aug 2026 10:25 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 13 Aug 2026 10:25 PM IST
सार
अंशदाताओं के खाते में जमा राशि पर एक जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक यह ब्याज मिलेगा। यह दर सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान निधियों में जमा रकम पर लागू होगी।
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वित्त विभाग हिमाचल प्रदेश।
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य समान निधियों पर ब्याज दर तय कर दी है। यह दर जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के लिए 7.1 फीसदी वार्षिक निर्धारित की गई है। वित्त विभाग ने 12 अगस्त 2026 को इस संबंध में संकल्प जारी किया। अंशदाताओं के खाते में जमा राशि पर एक जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक यह ब्याज मिलेगा। यह दर सामान्य भविष्य निधि और अन्य समान निधियों में जमा रकम पर लागू होगी।
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कर्मचारियों की इन निधियों में जमा राशि पर 7.1 फीसदी की सालाना दर से ब्याज की गणना की जाएगी। वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि यह ब्याज दर वर्ष 2026-27 के दौरान भी लागू रहेगी। हालांकि, मौजूदा आदेश विशेष रूप से जुलाई से सितंबर 2026 की अवधि के लिए है। आदेश की प्रतियां प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों को भेजी गई हैं।
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विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को भी इसकी सूचना दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी प्रतियां भेजी गई हैं। यह आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त (विनियम) विभाग की ओर से जारी किया गया है। इसे 12 अगस्त को जारी किया गया था। इसमें संबंधित विभागों को नई ब्याज दर के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। कार्यालयों को भी इस संबंध में सूचित किया गया है। यह दर तिमाही आधार पर निर्धारित की गई है। इससे कर्मचारियों को अपनी बचत पर स्थिर आय सुनिश्चित होती है।
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