फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Strict action against sellers who do not register despite agreement

Shimla News: एग्रीमेंट के बावजूद रजिस्ट्री न करने वाले विक्रेता पर शिकंजा

Thu, 13 Aug 2026 11:59 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 13 Aug 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Strict action against sellers who do not register despite agreement
जमीन से जुड़े मामले में रजिस्ट्री करने का आदेश
विज्ञापन

सिविल जज सिमरन की अदालत ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अदालत ने संपत्ति से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एग्रीमेंट टू सेल के मुताबिक रजिस्ट्री न करने वाले विक्रेता के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।
सिविल जज कोर्ट नंबर-8 शिमला सिमरन की अदालत ने कृष्ण कुमार द्वारा दायर वाद को स्वीकार करते हुए भूमि के विशिष्ट निष्पादन का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि विक्रेता निर्धारित समय में रजिस्ट्री नहीं कराता है तो अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्री पूरी करवाई जाएगी। शिमला निवासी वादी कृष्ण कुमार ने अदालत में मुकदमा दायर किया था कि उसने शिमला निवासी संत राम के साथ 3 मार्च 2022 को दो बिस्वा भूमि खरीदने के लिए चार लाख रुपये में अनुबंध किया था। अनुबंध के समय तीन लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका था जबकि शेष एक लाख रुपये सेल डीड (रजिस्ट्री) के समय दिए जाने थे। अनुबंध के अनुसार एक मार्च 2023 तक रजिस्ट्री कराई जानी थी लेकिन विक्रेता संत राम लगातार टालमटोल करता रहा। इसके बाद वादी ने कानूनी सूचना भी भेजा, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसने अदालत की शरण ली।
विज्ञापन


अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि वादी को फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर एक लाख रुपये की शेष राशि अदालत में जमा करानी होगी। राशि जमा होने के बाद विक्रेता को दो महीने के भीतर अपने खर्चे पर वादी के पक्ष में भूमि की सेल डीड निष्पादित कर उसका पंजीकरण करवाना होगा। यदि विक्रेता ऐसा करने में असफल रहता है या रजिस्ट्री करने से इन्कार करता है तो वादी को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अदालत के माध्यम से रजिस्ट्री करवाने का अधिकार होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article