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Himachal News: डीजीपी के निर्देश- 15 दिनों के अंदर करें पूरे राज्य में पॉश एक्ट के कम्प्लायंस ऑडिट
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Ankesh Dogra
Updated Mon, 02 Mar 2026 02:05 PM IST
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सार
हिमाचल प्रदेश के डीजीपी ने 15 दिनों के अंदर पूरे राज्य में पॉश एक्ट के कम्प्लायंस ऑडिट का आदेश दिया है। 15 दिनों के अंदर पूरा होने वाला यह ऑडिट यह रिव्यू करेगा कि क्या सभी एलिजिबल ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटियां ठीक से बनाई गई हैं। पढ़ें पूरी खबर...
हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 15 दिनों के अंदर पूरे राज्य में पॉश एक्ट के कम्प्लायंस ऑडिट का आदेश दिया है। महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और हैरेसमेंट-फ्री वर्कप्लेस पक्का करने के अपने कमिटमेंट को दोहराते हुए, हिमाचल प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने राज्य की सभी पुलिस यूनिट्स और जगहों पर महिलाओं के वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट, 2013 को लागू करने का पूरे राज्य में ऑडिट करने का निर्देश दिया है।
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15 दिनों के अंदर पूरा होने वाला यह ऑडिट यह रिव्यू करेगा कि क्या सभी एलिजिबल ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटियां ठीक से बनाई गई हैं, क्या वे असरदार तरीके से काम कर रही हैं, और क्या एक्ट के तहत जरूरी प्रोसीजर का सही तरीके से पालन किया जा रहा है। रिव्यू में कंप्लेंट रिकॉर्ड के मेंटेनेंस, जांच की कार्रवाई का समय पर होना, कर्मचारियों के लिए किए गए अवेयरनेस उपायों और कानूनी रिपोर्टिंग ज़रूरतों के कम्प्लायंस का भी असेसमेंट किया जाएगा।
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एसपी और सीओ समेत सीनियर पुलिस अधिकारियों को खुद इस काम की निगरानी करने और तय समय के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर को डिटेल्ड कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटियों के बनने या काम करने में कोई भी कमी तुरंत ठीक की जाएगी। नियमों का पालन न करने, बातें छिपाने या सुधार के तरीके लागू न करने पर सख्त डिपार्टमेंटल कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पुलिस डायरेक्टर जनरल ने इस बात पर जोर दिया है कि काम की जगह पर होने वाले हैरेसमेंट के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस हिमाचल प्रदेश पुलिस का एक ऐसा सिद्धांत है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऑडिट का मकसद सिर्फ प्रोसेस का पालन करना नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना, जेंडर सेंसिटिविटी को बढ़ावा देना और सम्मान और जवाबदेही पर आधारित प्रोफेशनल माहौल बनाना है।
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दोहराया कि वह महिला कर्मचारियों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखने और यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला हर काम की जगह कानूनी व्यवहार और ऑर्गेनाइज़ेशनल ईमानदारी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को दिखाए।
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दोहराया कि वह महिला कर्मचारियों के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखने और यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है कि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाला हर काम की जगह कानूनी व्यवहार और ऑर्गेनाइज़ेशनल ईमानदारी के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को दिखाए।