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Himachal: दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मी होंगे नियमित, नहीं लागू होगा ट्रेनी सिस्टम

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 10 Mar 2026 05:00 AM IST
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सार

प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मचारी 31 मार्च को नियमित होंगे।

Hundreds of employees who completed two years of contract service in March will be regularized
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले सैकड़ों कर्मचारी 31 मार्च को नियमित होंगे। इन अनुबंध कर्मचारियों पर ट्रेनी सिस्टम लागू नहीं होगा। 20 फरवरी 2025 से पहले लगे कर्मियों को नए नियमों से राहत दी गई है।

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कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागाध्यक्षों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 20 फरवरी से पहले अनुबंध पर लगे कर्मियों के लिए पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम-2024 लागू होने की तिथि 20 फरवरी 2025 से पहले जो कर्मी अनुबंध पर कार्यरत थे, उनके मामलों में नई ट्रेनी या जॉब ट्रेनी योजना लागू नहीं होगी।

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इन कर्मचारियों के अनुबंध समझौतों का नवीनीकरण पहले की व्यवस्था के अनुसार ही किया जा सकेगा। यह फैसला प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत उन कर्मियों पर लागू होगा जो इस तिथि से पहले अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए थे।

कार्मिक विभाग के अनुसार नई भर्ती नीति और सेवा शर्तों को लेकर विभागों में यह भ्रम था कि पहले से कार्यरत अनुबंध कर्मियों को भी ट्रेनी या जॉब ट्रेनी श्रेणी में लाया जा सकता है। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में कार्यरत सैकड़ों अनुबंध कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है। नई भर्ती व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें आशंका थी कि उन्हें ट्रेनी व्यवस्था के तहत लाया जा सकता है, जिससे उनके वेतन और सेवा शर्तों पर असर पड़ सकता है।

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