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लंबे समय से एक ही इलाके में डटे शिक्षक होंगे ट्रांसफर, बन गए ये नियम

Fri, 12 Jul 2019 01:29 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Fri, 12 Jul 2019 01:29 PM IST
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New transfer Policy of education department for teachers in himachal pradesh
तबादले - फोटो : amar ujala

लंबे समय से एक ही इलाके में डटे शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले करने की तैयारी शुरू हो गई है। कैबिनेट के निर्देश पर शिक्षा निदेशालय ने तबादला नीति पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। सामान्य क्षेत्र में डेरा जमाए शिक्षकों से तबादले के लिए 20 विकल्प मांगने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

New transfer Policy of education department for teachers in himachal pradesh
तबादले - फोटो : amar ujala

दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों की सामान्य क्षेत्रों में वापसी होगी। शैक्षणिक सत्र में तबादले और सेवानिवृत्ति पर रोक लगेगी, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर न पड़े। साल में एक बार तबादले और सेवानिवृत्ति करने पर कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा।

New transfer Policy of education department for teachers in himachal pradesh

महिला शिक्षकों और दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षकों के लिए तबादला नियम आसान किए जा रहे हैं। महिला शिक्षक घरों से दूर नहीं भेजी जाएंगी। पांच साल से ज्यादा समय तक शिक्षक एक स्कूल या कॉलेज में नहीं रहेगा। दुर्गम क्षेत्रों से शिक्षक तीन साल बाद ट्रांसफर होंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर (आपस में तबादला) नहीं होगा। सेवानिवृत्ति को दो साल बचे हैं तो भी शिक्षक ट्रांसफर नहीं होंगे

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शीतकालीन स्कूलों में शिक्षकों के तबादले पहली से 15 फरवरी के बीच और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 22 मार्च से पहली अप्रैल के बीच होंगे। शीतकालीन से ग्रीष्मकालीन और ग्रीष्मकालीन से शीतकालीन स्कूलों में तबादले 22 मार्च से पहली अप्रैल के बीच होंगे। शिक्षक जबरदस्ती किसी क्षेत्र में स्थानांतरित नहीं किए जाएंगे। सरकार उनकी मर्जी के 20 सेंटर पूछेगी। जो सेंटर नहीं बताएंगे, उन्हें प्रदेश में कहीं भी भेजा जा सकेगा। हरियाणा इस एक्ट को बखूबी चला रहा है।

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तबादलों के लिए पांच जोन में बांटा प्रदेश- तबादलों की दृष्टि से हिमाचल के 5 जोन बनेंगे। हर जोन में सेवाएं देना अनिवार्य होगा। ए और बी जोन सुगम क्षेत्र में, सी, डी और ई दुर्गम, अति दुर्गम और जनजातीय क्षेत्र में आएंगे। सुगम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों को कम से कम पांच साल और अति आवश्यक होने पर सात साल बाद बदला जाएगा। सी, डी और ई जोन में सेवाएं दे रहे शिक्षक तीन साल बाद बदलेंगे।

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