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Shimla: रोहड़ू में सार्वजनिक आयोजनों में हथियार ले जाने और हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध

संवाद न्यूज एजेंसी, रोहड़ू। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 27 Apr 2026 07:10 PM IST
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सार

 कुलगांव में हुई दुखद घटना के बाद कड़ा कदम उठाते हुए सार्वजनिक और धार्मिक आयोजनों में हथियारों के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। 

shimla Rohru: Complete Ban on Carrying Weapons and 'Celebratory Firing' at Public Events
हर्ष फायरिंग पर रोक। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

शिमला जिले के रोहड़ू उपमंडल प्रशासन ने हाल ही में कुलगांव में हुई दुखद घटना के बाद कड़ा कदम उठाते हुए सार्वजनिक और धार्मिक आयोजनों में हथियारों के इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) रोहड़ू की ओर से 27 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब किसी भी प्रकार के समारोह में हथियार ले जाना और हर्ष फायरिंग करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के अनुसार, 26 अप्रैल को कुलगांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक महिला की मौत के बाद प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है। इस घटना को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानते हुए यह निर्णय लिया गया। प्रशासन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि समारोहों में फायरिंग करना दंडनीय अपराध है। लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सार्वजनिक स्थानों पर बिना उचित कारण हथियार ले जाना प्रतिबंधित है, खासकर धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में। 

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हथियार ले जाने पर स्थायी प्रतिबंध
रोहड़ू उपमंडल के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम (जैसे विवाह, मेले, मंदिर समारोह आदि) में लाइसेंसी हथियार ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की सेलिब्रेटरी फायरिंग या हर्ष फायरिंग पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने पर हथियार का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाएगा और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

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आयोजकों की जिम्मेदारी तय,  हथियार जमा करवाने के निर्देश
किसी भी कार्यक्रम के आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम स्थल पर कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर न आए। नियमों के उल्लंघन की सूचना तुरंत पुलिस को देना अनिवार्य होगा। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों की पहचान करें जो सार्वजनिक आयोजनों में हथियार लेकर आते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनके हथियार अस्थायी रूप से जमा करवाए जाएं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जन-जीवन की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की लापरवाही से बचें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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