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Himachal: शिमला की बंधित-प्रतिबंधित सड़कों पर सफर होगा महंगा, पांच गुना बढ़ेगी पास की फीस

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 01 Apr 2026 05:00 AM IST
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सार

शिमला की बंधित और प्रतिबंधित सड़कों पर सफर अब महंगा होगा। मंगलवार को इन सड़कों के पास की फीस में पांच गुणा बढ़ोतरी का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया।

Travel on Shimla's Restricted and Regulated Roads to Become More Expensive; Pass Fees to Increase Fivefold
शिमला शहर । - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

 हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बंधित और प्रतिबंधित सड़कों पर सफर अब महंगा होगा। मंगलवार को इन सड़कों के पास की फीस में पांच गुणा बढ़ोतरी का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया। इस प्रस्ताव में इन सड़कों पर बगैर पास के गाड़ियां चलाने वालाें के खिलाफ जुर्माने और दस दिन की कैद का भी प्रावधान जोड़ा गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों और पैदल चलने वालों के लिए लोक सुरक्षा एवं सुविधा संशोधन विधेयक 2026 सदन के पटल पर रखा।

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संशोधन विधेयक में तीन धाराओं में संशोधन और एक नई धारा को डालने का प्रस्ताव किया गया है। धारा - 6 में बंधित सड़कों के लिए पास देने या इनके नवीकरण का प्रावधान है। बंधित सड़क पर निजी वाहनों के पास के लिए प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये है। यह अब 500 रुपये होगी। पास जारी करने के लिए यह 2,000 रुपये है जो अब 10,000 रुपये होगी। धारा-7 में प्रतिबंधित सड़कों के लिए प्रोसेसिंग फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये और पास का शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जाएगा।

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धारा 8 में अस्थायी पास बनाने के लिए आवेदन का शुल्क 200 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा, जबकि प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये के स्थान पर अब 500 रुपये का शुल्क सात दिनों तक लिया जाएगा। इस संशोधन विधेयक में धारा 12 में संशोधन किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बंधित रोड पर बगैर पास के गाड़ी चलाएगा तो उसे 10 हजार और प्रतिबंधित सड़क पर पांच हजार जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व तीन हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। अवहेलना के अलग-अलग प्रकार के अपराधों पर 10 और 15 दिन की कैद हो सकती है। इस संशोधन विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव बुधवार को होगा।
 

विधायकों के भत्ते एवं पेंशन में संशोधन का विधेयक आज होगा पेश
मुख्यमंत्री विधायकों के भत्ते एवं पेंशन में संशोधन करने का विधेयक भी बुधवार को सदन में पेश करेंगे। विधायकों का 20 प्रतिशत वेतन छह माह आगे टालने का निर्णय सीएम बजट में कर चुके हैं। इस विधेयक में भी इसी से संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव किया जा सकता है। पंचायत राज संशोधन विधेयक और लिफ्ट विधेयक भी पेश किए जाएंगे।

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