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नहीं वसूले जा सके वाहन चालान के 5.02 करोड़ रुपये

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 20 Sep 2021 11:21 PM IST
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Rs 5.02 crore of vehicle challan could not be recovered
06 : गौरीगंज : शहर में सोमवार को वाहनों की चेकिंग करते यातायात प्रभारी। -संवाद - फोटो : AMETHI
गौरीगंज (अमेठी)। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से लोगों को जागरूक करने के साथ नियम तोड़ने वालों का चालान किया जा रहा है। जनवरी 2020 से अगस्त 2021 तक जिले की यातायात पुलिस ने 54,442 वाहनों का ई-चालान करते हुए 6.15 करोड़ रुपये शमन शुल्क वसूला तो 54,432 वाहनों का चालान होने के 72 घंटे बाद शमन शुल्क नहीं जमा करने पर उसे संबंधित न्यायालय भेज 5.02 करोड़ रुपये बकाया दिखाते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।
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यातायात नियमों का पालन कराते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस व संभागीय परिवहन कार्यालय नियमित रूप से जागरूकता के साथ ही विविध कार्यक्रम आयोजित करता है। बावजूद इसके लोग सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते आए दिन दिखते हैं।
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नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए यातायात पुलिस को वाहनों की चेकिंग कर जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी दी गई है। यातायात विभाग की ओर से जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक 40,923 वाहनों का ई-चालान करते हुए चार करोड़ 33 लाख 76 हजार 800 रुपये शमन शुल्क वसूला तो 41,029 वाहनों का ई-चालान करने के बावजूद निर्धारित समय के भीतर शमन शुल्क नहीं जमा होने पर चालान को न्यायालय प्रेषित करते हुए निर्धारित तीन करोड़ 50 लाख 114 रुपये वाहन स्वामियों से वसूले का आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
इसी तरह जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक 15,342 वाहनों का ऑनलाइन चालान करते हुए एक करोड़ 81 लाख 25 हजार 400 रुपयेे का जुर्माना किया गया। निर्धारित जुर्माना राशि में से 28 लाख 62 हजार 1300 रुपये की वसूली कर ली गई। 13,413 वाहन स्वामियों से एक करोड़ 52 लाख 63 हजार 100 रुपये वसूली करने के लिए आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया है।
नहीं है राशि वसूलने का अधिकार
यातायात प्रभारी अजय सिंह तोमर ने बताया कि ई-चालान होने के बाद कई वाहन स्वामियों को जानकारी नहीं होने से बकाया बढ़ता जा रहा है। कहा कि यातायात पुलिस के पास बकाया वसूली का कोई अधिकार नहीं होने से वसूली प्रभावित हो रही है।
72 घंटे के भीतर चालान कोर्ट भेजने की व्यवस्था होने से अधिकांश वाहन स्वामियों से वसूली नहीं हो पाती है। वसूली बढ़ाने के लिए वाहन स्वामियों को कोर्ट से निर्गत नोटिस थानों के माध्यम से तामील कराते हुए लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निस्तारित कराकर बकाया जुर्माना वसूला जा रहा है।
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