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Amroha News: अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष की सजा
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अमरोहा। करीब तीन साल पहले अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 15 साल के कटोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी जमानत पर बाहर था, न्यायालय का फैसला आने के बाद उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।
यह मामला बछरायूं थानाक्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी बिजनौर जनपद के चांदपुर थानाक्षेत्र के महमुल्लापुर ढक्की निवासी अमन राज से फोन पर बात करती थी। अमन राज किशोरी को घर से बहलाकर ले गया।
इस मामले में किसान ने अमन राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए अमन राज को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में किशोरी के बयानों के आधार पर अमन राज के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं लगाई गईं।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर अमनराज को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार का जुर्माना लगाया है। संवाद
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यह मामला बछरायूं थानाक्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी किसान की 16 वर्षीय बेटी बिजनौर जनपद के चांदपुर थानाक्षेत्र के महमुल्लापुर ढक्की निवासी अमन राज से फोन पर बात करती थी। अमन राज किशोरी को घर से बहलाकर ले गया।
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इस मामले में किसान ने अमन राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए अमन राज को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में किशोरी के बयानों के आधार पर अमन राज के खिलाफ दुष्कर्म की धाराएं लगाई गईं।
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर अमनराज को दोषी करार दिया। साथ ही उसे 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 35 हजार का जुर्माना लगाया है। संवाद
