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Ayodhya News: सिपाही को पीटने के मामले में आरोपियों को नहीं मिली राहत

संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 02 Apr 2026 10:49 PM IST
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Accused Denied Relief in Case of Assaulting a Constable
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अयोध्या। ड्यूटी पर तैनात सिपाही की चाय-पीने के दौरान लाठी-डंडे से पीटने के दो आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने आरोपी दिव्यानंद नारायण उपाध्याय व अमित कुमार शुक्ला की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली अयोध्या में तैनात सिपाही तरुण कुमार 21 फरवरी, 2026 को चाय-पीने रामपथ के किनारे स्थित एक दुकान पर गए थे। वहीं पर एक साधु वेशधारी चाय बनाने वाले बर्तन के पास तेज-तेज से बोल रहे थे, जिसे सिपाही ने मना किया। इसी बात से नाराज होकर उसने अपने साथियों को फोन किया। तब कई लोग लाठी-डंडे से लैस होकर आए और उन्हें मरणासन्न करके भाग गए। सिपाही को श्रीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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घटना की रिपोर्ट आरोपी प्रबल दास सहित कई अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराई गई। संतकबीर नगर निवासी दिव्यानंद नारायण उपाध्याय व बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र निवासी अमित शुक्ला ने अपने को बेकसूर बताते हुए पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाकर अग्रिम जमानत की मांग की।
न्यायाधीश ने आरोपियों के अपराध व अग्रिम जमानत का कोई पर्याप्त आधार न पाते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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