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Ayodhya News: चार दोषियों को सात साल सात महीने की जेल
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Mon, 23 Mar 2026 10:58 PM IST
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अयोध्या। भोर में नित्यक्रिया के लिए जा रहे संदीप व विक्रमाजीत पर जानलेवा हमला करने के दोषी मुलायम यादव समेत चार लोगों को सात साल सात माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश नवम इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को सुनाया है। चारो अभियुक्तों पर 8500 रुपये जुर्माना भी लगा है।
अभियोजन के अनुसार घटना पूराकलंदर क्षेत्र के सनेथू गांव की वर्ष 2016 की है। नौ अप्रैल की सुबह रामनवमी के बेटे संदीप व विक्रमाजीत पाल नित्यक्रिया के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गुहार पर रामनवमी व उनकी बेटी सीमा बीचबचाव करने पहुंची। गांव के ही मुलायम यादव, सीताराम, गिरजा प्रसाद व सोनू व अज्ञात लोगों ने हमला किया था। राम नवमी व सीमा के सिर में गंभीर चोट आई थी।
राम नवमी की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद मुलायम यादव, राम मिलन के बेटों सीताराम व गिरजा प्रसाद, सोनू यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से वादी राम मिलन, चोटिल संदीप, विक्रमाजीत, सीमा सहित 10 गवाहों को परीक्षित कराया गया। न्यायाधीश ने संदीप के बाएं हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर, विक्रमाजीत के सिर पर आई गंभीर चोट व दाहिने पैर की हड्डी में फ्रैक्चर के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया।
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अभियोजन के अनुसार घटना पूराकलंदर क्षेत्र के सनेथू गांव की वर्ष 2016 की है। नौ अप्रैल की सुबह रामनवमी के बेटे संदीप व विक्रमाजीत पाल नित्यक्रिया के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गुहार पर रामनवमी व उनकी बेटी सीमा बीचबचाव करने पहुंची। गांव के ही मुलायम यादव, सीताराम, गिरजा प्रसाद व सोनू व अज्ञात लोगों ने हमला किया था। राम नवमी व सीमा के सिर में गंभीर चोट आई थी।
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राम नवमी की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद मुलायम यादव, राम मिलन के बेटों सीताराम व गिरजा प्रसाद, सोनू यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से वादी राम मिलन, चोटिल संदीप, विक्रमाजीत, सीमा सहित 10 गवाहों को परीक्षित कराया गया। न्यायाधीश ने संदीप के बाएं हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर, विक्रमाजीत के सिर पर आई गंभीर चोट व दाहिने पैर की हड्डी में फ्रैक्चर के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया।