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Ayodhya News: मां-बेटी पर एसिड फेंकने के दोषी को 10 साल की कैद

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Nov 2025 11:44 PM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for throwing acid on mother and daughter
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अयोध्या। युवती के शादी से इन्कार इंकार करने पर नाराज होकर मां-बेटी पर एसिड फेंकने के दोषी युवक दीपक पांडेय को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषी करार अभियुक्त पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। यह राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश नवम इंद्रजीत सिंह प्रथम ने बृहस्पतिवार को भरी अदालत में सुनाया है।
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अभियोजन के अनुसार घटना थाना तारुन क्षेत्र के वेदापुर गांव की वर्ष 2023 की है। यहां का दीपक पांडेय गांव निवासी विश्वकर्मा बिरादरी की युवती से विवाह करना चाहता था। विवाह प्रस्ताव को युवती ने ठुकरा दिया। युवती के पिता को जानकारी हुई तो उन्होंने दीपक पांडेय के घर में शिकायत की। साथ ही युवती की शादी के लिए लड़के की खोज होने लगी, जिसकी जानकारी दीपक को हो गई। 13 नवंबर को दीपक अहमदाबाद से वापस आ गया।
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15 नवंबर को दो बजे दिन में दीपक युवती के घर एक बोतल में एसिड लेकर आया और घर के अंदर सिलाई कर रही युवती पर एसिड को गिलास में भरकर फेंक दिया, जो युवती व पास में चारपाई पर लेटी हुई उसकी मां के चेहरे पर पड़ा। एसिड अटैक से घायल मां-बेटी को 108 नंबर एंबुलेंस से तारुन अस्पताल लाया गया, जहां से इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
घटना की रिपोर्ट थाना तारुन में दर्ज कराई गई। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से छह गवाह प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने घटना को सही बताया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर दोषी दीपक पांडेय को सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी करार अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
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