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Azamgarh News: 33 लाख की जमीन धोखाधड़ी में कोर्ट की अवहेलना पर प्राथमिकी

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 12:55 AM IST
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FIR lodged for contempt of court in land fraud case worth Rs 33 lakh
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आजमगढ़। कोतवाली थाना क्षेत्र में 33 लाख रुपये की जमीन धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ नया प्राथमिकी दर्ज की है।
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आरोप लगाया था कि कोडर अजमतपुर क्षेत्र की भूमि को गलत तरीके से प्रस्तुत कर फर्जी और कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से जमीन बैनामा कराने के नाम पर उससे करीब 33 लाख 30 हजार रुपये ले लिए गए। बाद में न तो जमीन उपलब्ध कराई गई और न ही धनराशि वापस की गई।
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इस मामले में कोतवाली थाने में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।
मामले में मुख्य आरोपी बरदह थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर फेटी निवासी कृष्णचंद राय समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है। विवेचना के दौरान आरोपी रेनू राय पत्नी कृष्णचंद राय और संगम राय के विरुद्ध न्यायालय द्वारा 19 मार्च 2026 को गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था। शहर कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि 11 अप्रैल को धारा 84 बीएनएसएस के तहत आदेशिका तामील कराई गई, लेकिन इसके बाद भी दोनों आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
न्यायालय के आदेशों की अवहेलना को लेकर कोतवाली में नई प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी कृष्णचंद राय पर विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, कूटरचना, धमकी, गैंगस्टर एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में कई प्राथमिकी दर्ज हैं।
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