आजमगढ़। प्रदेश स्तर पर चिह्नित माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग डेढ़ करोड़ रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क कर दी। सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि यह संपत्ति हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण और अन्य संगठित अपराधों से अर्जित अवैध धन से तैयार की गई थी। इसके साथ ही अब तक माफिया की कुल 22 करोड़ 05 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है।
अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह का हिस्ट्रीशीटर 138ए तथा गैंग नंबर आईआर-36 का लीडर बताया गया है। उसके विरुद्ध थाना जीयनपुर और कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के प्राथमिकी दर्ज हैं। ग्राम छपरा सुल्तानपुर स्थित करीब 23 वर्ष पुराने भवन का अवैध धन से बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार कराया गया था। “बड़ी हवेली” के नाम से चर्चित यह भवन अपराधियों के जमावड़े, रंगदारी की रकम के बंटवारे और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का केंद्र बना था। लोक निर्माण विभाग ने भवन के निर्माण और मरम्मत कार्य का मूल्यांकन किया।
इसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ध्रुव सिंह पर वर्ष 1992 से अब तक हत्या, डकैती, रंगदारी, अपहरण, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कुल 78 प्राथमिकी दर्ज हैं। संयुक्त निदेशक अभियोजन की विधिक राय में संपत्ति के लिए कोई वैध आय का स्रोत नहीं पाया गया, जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने कुर्की का आदेश पारित किया। तहसीलदार सगड़ी को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि जनपद में संगठित अपराध और माफियाओं के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।