{"_id":"6902608e1cbbde1cd3096a54","slug":"the-person-convicted-of-transporting-poisonous-liquor-was-sentenced-to-five-years-in-prison-azamgarh-news-c-258-1-svns1005-139896-2025-10-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Azamgarh News: जहरीली शराब परिवहन में दोषी को पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Azamgarh News: जहरीली शराब परिवहन में दोषी को पांच साल की सजा
विज्ञापन
विज्ञापन
आजमगढ़। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जिले की पुलिस ने विवेचना, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से एक आरोपी को जहरीली शराब की बड़ी खेप परिवहन के आरोप में दोषी ठहराया। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर पांच वर्ष एक माह का कारावास और 11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। घटना थाना मुबारकपुर क्षेत्र की है। एक जनवरी 2019 को थाने के उप निरीक्षक कौशल कुमार ने लिखित तहरीर दी थी कि आरोपी मकबूल कुरैशी निवासी पुरानी बस्ती, मुबारकपुर के कब्जे से 20 लीटर रेक्टिफाइड स्पिरिट (जहरीली शराब) बरामद हुई थी। बुधवार को एफटीसी प्रथम जैनूद्दीन अंसारी ने आरोपी मकबूल कुरैशी को दोष सिद्ध पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल चार महीने की सजा
आजमगढ़। थाना मेंहनगर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के दोषी को अदालत ने जेल में बिताई अवधि तीन साल चार माह और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 25 जून 2022 को वादी द्वारा तहरीर दी गई थी कि विवेक सिंह, निवासी गंजोर, थाना मेंहनगर, संगठित गिरोह बनाकर अपने और अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कर रहा है। इसके आधार पर थाना मेंहनगर में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग न्यायालय में दाखिल किया गया और जुर्म स्वीकृत के बाद, बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नं-6 संतोष कुमार ने विवेक सिंह को जेल में बितायी गई अवधि 3 वर्ष 4 माह के कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन साल चार महीने की सजा
आजमगढ़। थाना मेंहनगर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के दोषी को अदालत ने जेल में बिताई अवधि तीन साल चार माह और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 25 जून 2022 को वादी द्वारा तहरीर दी गई थी कि विवेक सिंह, निवासी गंजोर, थाना मेंहनगर, संगठित गिरोह बनाकर अपने और अपने गिरोह के सदस्यों के भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध कर रहा है। इसके आधार पर थाना मेंहनगर में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग न्यायालय में दाखिल किया गया और जुर्म स्वीकृत के बाद, बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट नं-6 संतोष कुमार ने विवेक सिंह को जेल में बितायी गई अवधि 3 वर्ष 4 माह के कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन