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Bijnor News: छह साल की बालिका से दुष्कर्म में दो को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Fri, 09 May 2025 12:13 AM IST
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश बॉक्स एक्ट कल्पना पांडे ने छह साल की बालिका से दुष्कर्म में जुनैद और विशाल को दोषी पाया है। दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में तीसरे आरोपी का केस किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला मंडी समिति के पास पशु चराने के लिए 7 नवंबर 2024 की शाम पहुंची। महिला के संग उसकी छह साल की बेटी भी चली आई। इसी बीच महिला मनरेगा की हाजिरी लगवाने के लिए पड़ोसी के यहां चली गई।
तभी तीन लड़के उसकी 6 साल की बेटी को पहले बहला फुसलाकर एक दुकान में ले गए। जहां बालिका से दुष्कर्म किया। महिला लौटी तो उसकी बेटी ने उसे आप बीती सुनाई और बालिका के कपड़ों में खून भी लगा हुआ था।
महिला की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसके बाद पुलिस ने जुनैद निवासी मोहल्ला कुरेशियान और विशाल निवासी रहमुल्ला कॉलोनी कोतवाली देहात के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
जबकि तीसरे आरोपी किशोर के खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला मंडी समिति के पास पशु चराने के लिए 7 नवंबर 2024 की शाम पहुंची। महिला के संग उसकी छह साल की बेटी भी चली आई। इसी बीच महिला मनरेगा की हाजिरी लगवाने के लिए पड़ोसी के यहां चली गई।
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तभी तीन लड़के उसकी 6 साल की बेटी को पहले बहला फुसलाकर एक दुकान में ले गए। जहां बालिका से दुष्कर्म किया। महिला लौटी तो उसकी बेटी ने उसे आप बीती सुनाई और बालिका के कपड़ों में खून भी लगा हुआ था।
महिला की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसके बाद पुलिस ने जुनैद निवासी मोहल्ला कुरेशियान और विशाल निवासी रहमुल्ला कॉलोनी कोतवाली देहात के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
जबकि तीसरे आरोपी किशोर के खिलाफ मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।