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Bulandshahar News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास और दस हजार का अर्थदंड

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 07 May 2025 11:20 PM IST
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The person guilty of rape will be sentenced to 10 years imprisonment and a fine of Rs. 10,000
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बुलंदशहर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में नवंबर 2015 को युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायालय पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। दोषी को दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
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अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 18 नवंबर 2015 को थाना अहमदगढ़ में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया था कि दोपहर को उनकी पुत्री 17 नवंबर को घर से भूसा लेने के लिए खेत गई थी। लेकिन, वह काफी देर तक लौटी नहीं। खोजबीन करने पर जानकारी हुई कि उनकी पुत्री को गांव निवासी आरोपी युवक बहलाकर अपहरण कर ले गया है। 18 नवंबर को उनकी पुत्री ने वापस आने पर बताया कि दो युवक उसे बहलाकर ले गए थे।
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थाना पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच उपरांत पुलिस ने न्यायालय में गांव निवासी आरोपी युवक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मामला सुनवाई के लिए अपर जिला सत्र एवं न्याराधीश अतिरिक्त न्यायालय पॉक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय की अदालत में पहुंचा। न्यायाधीश ने पत्रावली का अवलोकन, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों एवं पीड़िता के बयानों के आधार पर दोष सिद्ध करार दिया है। साथ ही उसे दस साल के कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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