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Bulandshahar News: गैंगस्टर के दो आरोपियों पर दोषसिद्ध, दो-दो वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 May 2025 10:40 PM IST
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Two accused of gangsterism convicted, sentenced to two years imprisonment each
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बुलंदशहर। बीबीनगर थाना पुलिस की ओर से वर्ष 2009 में गैंगस्टर एक्ट में निरूद्ध किए गए दो आरोपियों शंकर व हरवीर को एडीजे अष्टम, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही दोनों अभियुक्तों को न्यायालय ने दो दो वर्ष की जेल व पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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वर्ष 2009 में थाना बीबीनगर में तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा एक गैंग चार्ट तैयार किया गया था, जिसके अनुसार आरोपी शंकर व हरवीर निवासी गांव बहिरा थाना अगौता ने एक सक्रिय गैंग बना रखा था। इस गिरोह का लीडर सतवीर था। इस गिरोह में आरोपी शंकर एवं हरवीर भी शामिल थे। इस गिरोह ने अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत तार काटकर चोरी कर व जानलेवा हमला जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था।
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गिरोह के भय व आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। 28 मई 2009 को गैंग चार्ट तैयार किया गया।
इस गैंग चार्ट के आधार पर 10 अक्तूबर 2009 को आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायालय के समक्ष चार गवाह पेश किए गए।
अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी शंकर व हरवीर को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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