{"_id":"69a0910ba91d0be483071303","slug":"helper-gets-life-imprisonment-for-killing-truck-driver-chitrakoot-news-c-215-1-ckt1003-127642-2026-02-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chitrakoot News: ट्रक चालक की हत्या के खलासी को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Chitrakoot News: ट्रक चालक की हत्या के खलासी को उम्रकैद
विज्ञापन
विज्ञापन
फोटो 26सीकेटीपी 10 न्यायालय परिसर में दोषी रवि को ले जाती पुलिस। संवाद
-मोबाइल खोने को लेकर हुआ था विवाद, हत्या कर यमुना में फेंका था शव
- दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। मोबाइल खोने के विवाद में ट्रक चालक की हत्या के मामले में दोषी खलासी रवि गौतम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने दोषी रवि पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना वर्ष 2023 की है।
रायबरेली के शिव सिंह ने 10 अगस्त 2023 को राजापुर पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि उनके भाई शिव शंकर यादव (35) ट्रक चालक थे। बहादुरगंज निवासी रवि गौतम उनके साथ खलासी का काम करता था। आठ अगस्त को मध्य प्रदेश के मैहर में रवि का मोबाइल खो गया था। इस पर रवि ने शिव शंकर पर आरोप लगाते हुए विवाद किया। बाद में दोनों ट्रक लेकर निकले और राजापुर के पास पहुंचे। रवि ने शिव शंकर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोपी ने शव को यमुना नदी में फेंक दिया और ट्रक प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना में खड़ा कर दिया।
पुलिस ने शिव सिंह की तहरीर पर रवि के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद पुलिस ने 12 अगस्त को रवि को गिरफ्तार किया था। विवेचक भास्कर मिश्रा ने 13 सितंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि बृहस्पतिवार को सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी रवि गौतम को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही सबूत नष्ट करने के आरोप में तीन साल की सजा भी सुनाई गई। साथ ही मृतक की संपत्ति की बेईमानी करने के मामले में छह माह का कठोर कारावास भी मिला। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
Trending Videos
-मोबाइल खोने को लेकर हुआ था विवाद, हत्या कर यमुना में फेंका था शव
- दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। मोबाइल खोने के विवाद में ट्रक चालक की हत्या के मामले में दोषी खलासी रवि गौतम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने दोषी रवि पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना वर्ष 2023 की है।
रायबरेली के शिव सिंह ने 10 अगस्त 2023 को राजापुर पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि उनके भाई शिव शंकर यादव (35) ट्रक चालक थे। बहादुरगंज निवासी रवि गौतम उनके साथ खलासी का काम करता था। आठ अगस्त को मध्य प्रदेश के मैहर में रवि का मोबाइल खो गया था। इस पर रवि ने शिव शंकर पर आरोप लगाते हुए विवाद किया। बाद में दोनों ट्रक लेकर निकले और राजापुर के पास पहुंचे। रवि ने शिव शंकर पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोपी ने शव को यमुना नदी में फेंक दिया और ट्रक प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना में खड़ा कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस ने शिव सिंह की तहरीर पर रवि के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की। जांच के बाद पुलिस ने 12 अगस्त को रवि को गिरफ्तार किया था। विवेचक भास्कर मिश्रा ने 13 सितंबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि बृहस्पतिवार को सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी रवि गौतम को आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही सबूत नष्ट करने के आरोप में तीन साल की सजा भी सुनाई गई। साथ ही मृतक की संपत्ति की बेईमानी करने के मामले में छह माह का कठोर कारावास भी मिला। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
