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Etah News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 13 Jan 2026 12:19 AM IST
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Man sentenced to three years in prison for molesting teenager
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एटा। किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सारिका गोयल की अदालत में फैसला सुनाया गया। दोषी पाए गए अनुपम उर्फ वटकल को तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है। उसके विरुद्ध थाना मलावन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि 28 जुलाई 2022 की रात में वह एक घर में घुस आया और 11 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड की। बालिका के शोर मचाने पर भाग गया।
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