फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Two-and-a-half-year imprisonment for the convict in a theft case

Etah News: चोरी के मामले में दोषी को ढाई साल का कारावास

Thu, 29 Oct 2026 11:54 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Two-and-a-half-year imprisonment for the convict in a theft case
एटा। चोरी के मामले में न्यायालय ने दोषी राहुल उर्फ कालिया को दो साल छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव बनियान निवासी राहुल उर्फ कालिया पुत्र राकेश के खिलाफ तीन नवंबर 2017 को जलेसर थाने में चोरी और चोरी का माल रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर साक्ष्य के साथ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
विज्ञापन

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर पैरवी की। 29 अक्तूबर को एसीजेएम-18 न्यायालय ने दोषी राहुल उर्फ कालिया को दो साल छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

चोरी की साजिश में दोषी को साढ़े चार महीने की सजा
एटा। चोरी की साजिश रचने के मामले में सीजेएम न्यायालय ने दोषी को चार माह 15 दिन के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।

कोतवाली नगर क्षेत्र की नई बस्ती निवासी चिंकी उर्फ लकेश के खिलाफ 30 नवंबर 2004 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर एक फरवरी 2005 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा के प्रयासों के बाद 29 अक्तूबर को सीजेएम न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed