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UP: अपहरण और डकैती के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: अरुन पाराशर Updated Mon, 25 Aug 2025 10:13 PM IST
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सार

बदमाशों ने अपहरण करने के साथ 135 किलो चांदी की लूट की थी। रोकने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Life imprisonment to three accused of kidnapping and robbery
अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई (सांकेतिक) - फोटो : ANI
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विस्तार
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फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेश चंद्र द्वितीय ने एक क्विंटल 35 किलोग्राम चांदी की लूट एवं अपहरण के दोषी जसराना के साहेपुर कलां निवासी श्यामवीर सिंह, शिकोहाबाद के दखिनारा निवासी ओम प्रकाश एवं राजेश पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 65-65 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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घटनाक्रम 29 दिसंबर 2000 का थाना शिकोहाबाद के रेलवे क्रॉसिंग के समीप का है। शंभूनाथ शर्मा ने थाना शिकोहाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई की वह अपने पुत्र हरितनाथ, मानिकचंद्र पुत्र मोहनलाल, चालक बसरुद्दीन पुत्र अली मोहम्मद के साथ राजस्थान नंबर की गाड़ी से चांदी एवं नकदी लेकर गोरखपुर से वापस मथुरा आ रहे थे। शिकोहाबाद रेलवे क्रॉसिंग एवं शिकोहाबाद के मध्य में अरामदा गाड़ी ने ओवरटेक करके गाड़ी को रोकने के साथ बदमाश जबरन हमारी गाड़ी में घुस गए। हम सभी को निकालकर अपनी गाड़ी में जबरन बैठा लिया। 
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एक लाख 21 हजार की नकदी एवं एक क्विंटल 35 किलोग्राम चांदी अपनी गाड़ी में रख ली थी। जसराना से औछा की ओर ले गए। दूसरी गाड़ी में बैठा व्यक्ति हमारी गाड़ी में आ गया। एक चौराहे पर पुलिस वालों ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घिरोर कस्बे में रोकने का प्रयास किया तो वहां भी पुलिस टीम पर फायरिंग की। कल्होर पछा गांव की ओर गाड़ी पलट गई तो बदमाश पैदल भागने लगे। 

पुलिस ने मौके से तीन बदमाशों को मय असलाह के पकड़ लिया। चांदी एवं रुपये बरामद कर लिए। तीन बदमाश भागे इसमें पता चला कि दो बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। जबकि एक मौके से राजेश पंडित भाग गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना करते हुए जसराना के साहेपुर कला निवासी श्यामवीर सिंह, शिकोहाबाद के दखिनारा निवासी ओमप्रकाश एवं राजेश पंडित, नगला कुंजपुर निवासी हरीशंकर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। हरीशंकर की मुकदमा के दौरान मौत हो गई। अपर जिला जज एवं विशेष जज दस्यु प्रभावी क्षेत्र रमेश चंद्र द्वितीय ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई है।
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