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महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में बताया
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को मिशन शक्ति के तहत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं विषयक जागरूकता शिविर एवं महिला जनसुनवायी कार्यक्रम आयोजित की गई।
मिशन शक्ति के तहत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं विषयक जागरूकता शिविर एवं महिला जनसुनवाई आयोजित की गई। पीड़ित परिवारों एवं अन्य सुपात्र परिवारों की महिलाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जनपद की महिलाओं को लाभान्वित कराए जाने के संबंध में जागरूक किया गया। शासन की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने के संबंध में बैनर और पंफलेट लगवाकर प्रचार-प्रसार किया गया।
महिलाओं के कानूनी अधिकार को लेकर चर्चा के दौरान विभिन्न नियमों को बताया गया। इसमें कार्य स्थल पर छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार, पुरूषों के समान पारिश्रमिक का अधिकार, यौन उत्पीड़न की पीड़िता का नाम सार्वजनिक न होने का अधिकार, पति या रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व संबंधी लाभ का अधिकार, कन्या भू्रण हत्या के खिलाफ अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, संपत्ति में बराबरी का अधिकार, पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार और हेल्प लाईन नंबर 1090 पर नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी गई।
जागरूकता शिविर में राज्य महिला आयोग की सदस्य शशि मौर्या, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव कामायनी दूबे, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार सोनी, महिला कल्याण अधिकारी नेहा राय, जिला समन्वयक अमित कुमार राय उपस्थित रहे।
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मिशन शक्ति के तहत महिलाओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं विषयक जागरूकता शिविर एवं महिला जनसुनवाई आयोजित की गई। पीड़ित परिवारों एवं अन्य सुपात्र परिवारों की महिलाओं को शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जनपद की महिलाओं को लाभान्वित कराए जाने के संबंध में जागरूक किया गया। शासन की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने के संबंध में बैनर और पंफलेट लगवाकर प्रचार-प्रसार किया गया।
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महिलाओं के कानूनी अधिकार को लेकर चर्चा के दौरान विभिन्न नियमों को बताया गया। इसमें कार्य स्थल पर छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार, पुरूषों के समान पारिश्रमिक का अधिकार, यौन उत्पीड़न की पीड़िता का नाम सार्वजनिक न होने का अधिकार, पति या रिश्तेदारों के खिलाफ घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व संबंधी लाभ का अधिकार, कन्या भू्रण हत्या के खिलाफ अधिकार, रात में गिरफ्तार न होने का अधिकार, संपत्ति में बराबरी का अधिकार, पीड़िताओं को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार और हेल्प लाईन नंबर 1090 पर नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी गई।
जागरूकता शिविर में राज्य महिला आयोग की सदस्य शशि मौर्या, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव कामायनी दूबे, जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार सोनी, महिला कल्याण अधिकारी नेहा राय, जिला समन्वयक अमित कुमार राय उपस्थित रहे।