सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ghazipur News ›   Life imprisonment for raping and murder

दुष्कर्म कर हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Oct 2021 11:21 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for raping and murder
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में दोषी गणेश चौधरी को आजीवन कारावास और 52 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
loader
Trending Videos

थाना गहमर के एक गांव निवासी युवक ने बीते दो दिसबंर 2015 को थाने में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग बहन दो दिन पहले से घर से गायब है। तलाश करना शुरू किया तब पता चला कि पड़ोस के गणेश चौधरी के घर में ताला बंद है और वह भी लापता है। गणेश से उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही थी। उसी रंजिश की वजह से बहन को जाल में फंसा लिया था और उसकी हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने 11 गवाहों को पेश किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed