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Ghazipur News: 14 को जनपद और ग्राम न्यायालयों में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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गाजीपुर। जनपद न्यायालय के अलावा वाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद और ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानिया में 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना ने बताया कि निशुल्क विधिक सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 व वेबसाइट पर विधिक सहायता के मामलों के लिए आवेदन किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र संबंधी, छोटे व लघु दांडिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, स्टांप वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद आदि मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सुलह-समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कर आमजन को लाभान्वित किया जाएगा।
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सुलह वार्ता के आधार पर करा सकते हैं निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना ने बताया कि 14 मार्च को विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय गाजीपुर में किया जाएगा। वादकारी अपने आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों का निस्तारण विशेष लोक अदालत में आपसी सुलह-वार्ता के आधार पर करा सकते हैं।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना ने बताया कि निशुल्क विधिक सहायता के लिए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 व वेबसाइट पर विधिक सहायता के मामलों के लिए आवेदन किया जा सकता है।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र संबंधी, छोटे व लघु दांडिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एनआई एक्ट, स्टांप वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद आदि मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा सुलह-समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कर आमजन को लाभान्वित किया जाएगा।
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सुलह वार्ता के आधार पर करा सकते हैं निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अर्चना ने बताया कि 14 मार्च को विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय गाजीपुर में किया जाएगा। वादकारी अपने आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों का निस्तारण विशेष लोक अदालत में आपसी सुलह-वार्ता के आधार पर करा सकते हैं।
