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Gonda News: पॉक्सो एक्ट के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

Sat, 24 Oct 2026 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 24 Oct 2026 11:58 PM IST
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गोंडा। नाबालिग से दुष्कर्म के वर्ष 2013 के मामले में आरोपी केशवराम की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार, परसपुर थाने में 28 नवंबर 2013 को एक किशोरी के लापता होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। फिर उसमें अपहरण की धाराएं बढ़ाकर रामकुमार की नामजदगी की गई थी।
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विवेचना के बाद दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं। विचारण के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर केशवराम समेत अन्य लोगों के नाम सामने आए और उन्हें तलब किया गया। आरोपी केशवराम की ओर से दलील दी गई कि उसका नाम प्राथमिकी और शुरुआती बयानों में नहीं था। उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं, अभियोजन और पीड़िता की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। अदालत ने पत्रावली और पीड़िता के बयान का अवलोकन करने के बाद केशवराम को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया।
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दुष्कर्म मामले में किशोर की जमानत अपील खारिज
गोंडा। इटियाथोक थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में किशोर अपचारी की जमानत अपील एडीजे/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्भय प्रकाश ने खारिज कर दी। आरोपी की मां ने किशोर न्याय बोर्ड के 19 सितंबर 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दाखिल की थी। अदालत ने 23 अक्तूबर को सुनाए फैसले में बोर्ड के आदेश को बरकरार रखा। (संवाद)
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नाबालिग को भगाने के आरोपी को राहत नहीं
गोंडा। नाबालिग को बहलाकर शादी के इरादे से ले जाने के मामले में आरोपी कल्लू उर्फ अलीम की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। वजीरगंज थाने में दर्ज मामले में आरोपी 11 अक्तूबर से जिला कारागार में बंद है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने छह अक्तूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी करीब 15 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई है। जांच में आरोपी का नाम सामने आया था। (संवाद)
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