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हापुड़: मानकों पर खरा नहीं उतरा पनीर, 1.25 लाख का जुर्माना, पिछले वर्ष टीम ने छापा मारकर वाहन से लिया था नमूना

Wed, 21 Oct 2026 06:48 AM IST
Digvijay Singh शुभम गोयल, अमर उजाला, हापुड़
शुभम गोयल, अमर उजाला, हापुड़ Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 06:48 AM IST
सार

हाईवे-09 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास अमरोहा से दिल्ली ले जाते हुए पकड़ा गया करीब 1500 किलोग्राम पनीर जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा है। पनीर में फैट (वसा) अधिक मिला है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम संदीप कुमार की कोर्ट ने अमरोहा के डेयरी संचालक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Paneer fails to meet quality standards a fine of ₹1.25 lakh imposed in Hapur
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईवे-09 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास अमरोहा से दिल्ली ले जाते हुए पकड़ा गया करीब 1500 किलोग्राम पनीर जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा है। पनीर में फैट (वसा) अधिक मिला है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एडीएम संदीप कुमार की कोर्ट ने अमरोहा के डेयरी संचालक पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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पिछले वर्ष 24 अक्तूबर को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम मिलावट रोकने के लिए जिले में कार्रवाई कर रही थी। सूचना मिली कि अमरोहा से एक वाहन में भरकर करीब 1500 किलोग्राम पनीर दिल्ली में आपूर्ति के लिए जा रहा है। इस पर विभागीय टीम ने छापा मारा था। टीम ने मिलावट के शक पर पनीर का नमूना जांच के लिए भेजा था।
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नमूने की जांच रिपोर्ट पिछले वर्ष 24 दिसंबर को आई थी। पनीर में वसा (फैट) की मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा 44 से अधिक मिली। विभाग के अनुसार, स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) में रिफाइंड और वनस्पति घी मिलाकर पनीर बनाया जा रहा था। इसलिए पनीर खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमों में तय गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। 
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मामले में एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि प्रकरण में न्याय निर्णायक अधिकारी ने न्यूरान डेयरी के संचालक पर कुल 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने के मामले में 25 हजार और पनीर का नमूना मानक के अनुरूप नहीं मिलने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 


 
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