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Jaunpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास, 20 हजार रुपये का अर्थदंड

Sat, 08 Aug 2026 01:16 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2026 01:16 AM IST
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The person guilty of rape sentenced to 10 years in prison and fined 20 thousand rupees
जौनपुर। मछलीशहर थाना क्षेत्र की एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने दोषी बलिराम पटेल को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की भुगतना होगा।अभियोजन के अनुसार घटना के बाद पीड़िता के चाचा ने मछलीशहर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 8 अक्टूबर 2020 की रात में दोषी बलिराम पटेल किशोरी को घर से बहलाकर खेत में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद बयान दर्ज किया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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