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Jaunpur News: गला रेतकर हत्या करने के दो दोपियों को उम्रकैद

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 12:16 AM IST
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Two people sentenced to life imprisonment for murder by slitting throat
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने 15 साल पुराने हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नेवढ़िया थाना क्षेत्र के मैना नामक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या करने के जुर्म में बाबुलनाथ पटेल और अनिल सरोज को दोषी करार देते हुए 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला 30 मार्च 2009 का है। सुरेरी थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी जहूर के भाई मैना अपने साढ़ू सिकंदर के घर जाने की बात कहकर निकले थे। साढ़ू के अनुसार, मैना उनके घर आए थे लेकिन दोपहर में ही वे दोषियों (बाबुलनाथ और अनिल) के साथ साइकिल से निकल गए। अगले दिन मैना का शव महथिया के जंगल में गला रेता हुआ पाया गया। यद्यपि कुछ गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया लेकिन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना।
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