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झांसी बार संघ: एक महीने में कराना होगा चुनाव, हाईकोर्ट के आदेश पर कचहरी में आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों से जश्न
संवाद न्यूज एजेंसी, झांसी
Published by: दीपक महाजन
Updated Thu, 11 Sep 2025 05:31 AM IST
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सार
हाईकोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन झांसी के चुनाव कराने के मामले में आदेश दिया कि यूपी बार काउंसिल के 18 मई 2025 के आदेश के साथ-साथ इस न्यायालय के रिट के आदेश का अनुपालन करें।

फैसले के बाद खुशी मनाते अधिवक्तागण
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हाईकोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन झांसी के चुनाव कराने के मामले में आदेश दिया कि यूपी बार काउंसिल के 18 मई 2025 के आदेश के साथ-साथ इस न्यायालय के रिट के आदेश का अनुपालन करें। आज से एक महीने की अवधि के भीतर बार एसोसिएशन का चुनाव कराएं। इस आदेश के बाद से कचहरी परिसर में जश्न का माहौल बन गया। ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गईं।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता शिवेंदु ओझा, राज्य प्रतिवादी संख्या एक के स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2 बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी के मामले को न्यायाधीश सरल श्रीवास्तव और अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुना। मामले पर विस्तार से बहस करने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसे खारिज कर दिया जाए। क्योंकि, इस पर जोर नहीं दिया गया है। तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका को खारिज किया जाता है क्योंकि इसमें कोई दबाव नहीं डाला गया है। अध्यक्ष, एल्डर्स कमेटी जिला बार एसोसिएशन, जिला झांसी को चुनाव एक महीने में कराने का आदेश दिया गया। इस आदेश के बाद बार में चुनाव को लेकर माहौल नजर आया। वकीलों ने ढोल नगाड़े से हाईकोर्ट के आदेश पर हर्ष जताया। इसके बाद परिसर में जुलूस और मिठाइयां वकीलों ने एक दूसरे को खिलाईं।
आतिशबाजी से मना जश्न
एक महीने की अवधि के भीतर बार एसोसिएशन का चुनाव कराने का फैसला आने के बाद चुनाव को लेकर कचहरी परिसर में जश्न का माहौल नजर आया। वकीलों ने ढोल नगाड़े से हाईकोर्ट के आदेश पर हर्ष जताया। वहीं, आतिशबाजी भी की गई। इसके बाद परिसर में जुलूस और मिठाइयां वकीलों ने एक दूसरे को खिलाईं। अब बार संघ पर पदों पर चुनाव लड़ने को लेकर मंथन होने लगा है। अधिवक्ता प्रमोद शिवहरे ने बताया कि हाईकोर्ट की कॉपी एल्डर्स कमेटी को उपलब्ध करा दी गई है। इस मौके पर आरसी दीक्षित, मदन बबेले, अमित गौतम, बृजेंद्र सिंह यादव, बाबूलाल यादव, प्रभात शर्मा, अमित राय सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे।

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याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता शिवेंदु ओझा, राज्य प्रतिवादी संख्या एक के स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2 बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी के मामले को न्यायाधीश सरल श्रीवास्तव और अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुना। मामले पर विस्तार से बहस करने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इसे खारिज कर दिया जाए। क्योंकि, इस पर जोर नहीं दिया गया है। तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका को खारिज किया जाता है क्योंकि इसमें कोई दबाव नहीं डाला गया है। अध्यक्ष, एल्डर्स कमेटी जिला बार एसोसिएशन, जिला झांसी को चुनाव एक महीने में कराने का आदेश दिया गया। इस आदेश के बाद बार में चुनाव को लेकर माहौल नजर आया। वकीलों ने ढोल नगाड़े से हाईकोर्ट के आदेश पर हर्ष जताया। इसके बाद परिसर में जुलूस और मिठाइयां वकीलों ने एक दूसरे को खिलाईं।
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आतिशबाजी से मना जश्न
एक महीने की अवधि के भीतर बार एसोसिएशन का चुनाव कराने का फैसला आने के बाद चुनाव को लेकर कचहरी परिसर में जश्न का माहौल नजर आया। वकीलों ने ढोल नगाड़े से हाईकोर्ट के आदेश पर हर्ष जताया। वहीं, आतिशबाजी भी की गई। इसके बाद परिसर में जुलूस और मिठाइयां वकीलों ने एक दूसरे को खिलाईं। अब बार संघ पर पदों पर चुनाव लड़ने को लेकर मंथन होने लगा है। अधिवक्ता प्रमोद शिवहरे ने बताया कि हाईकोर्ट की कॉपी एल्डर्स कमेटी को उपलब्ध करा दी गई है। इस मौके पर आरसी दीक्षित, मदन बबेले, अमित गौतम, बृजेंद्र सिंह यादव, बाबूलाल यादव, प्रभात शर्मा, अमित राय सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे।