सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Lakhimpur Kheri Violence witness distanced himself from his statements against the accused

Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर हिंसा केस में आया नया मोड़, आरोपियों के खिलाफ गवाह ने बयानों से किया किनारा

संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी। Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 05 Dec 2023 10:36 PM IST
विज्ञापन
सार


तीन अक्तूबर, 2021 को तिकुनिया में हुए खूनी संघर्ष में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे। मामले में एडीजे प्रथम की अदालत में सुनवाई चल रही है। एडीजे सुनील वर्मा के तबादले के बाद अब एडीजे रामेंद्र कुमार मामले की सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इस केस की सुनवाई के दौरान अहम मोड़ आ गया है। 

Lakhimpur Kheri Violence witness distanced himself from his statements against the accused
लखीमपुर खेरी हिंसा - फोटो : पीटीआई

विस्तार
Follow Us

तिकुनिया हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान ही रसूखदार आरोपियों के खिलाफ गवाह अपने बयानों से किनारा करते दिखाई दिया। इस पर अभियोजन की ओर से गवाह को लेकर उसके पक्षद्रोही होने की आशंका प्रकट की गई। साथ ही उसे गवाह के रूप में पेश न करने का निर्णय लिया।

विज्ञापन
loader
Trending Videos

तीन अक्तूबर, 2021 को तिकुनिया में हुए खूनी संघर्ष में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे। मामले में एडीजे प्रथम की अदालत में सुनवाई चल रही है। एडीजे सुनील वर्मा के तबादले के बाद अब एडीजे रामेंद्र कुमार मामले की सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इस केस की सुनवाई के दौरान अहम मोड़ आ गया है। अब तक तिकुनिया हिंसा मामले में पांच गवाह पेश हो चुके हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

छठे गवाह के रूप में शमशेर सिंह को पेश किया जाना था, लेकिन गवाह को पेश करने से पहले जब अभियोजन टीम ने उससे सवाल-जवाब करने शुरू किए तो पुलिस और एसआईटी के समक्ष दिए गए अपने पूर्व के बयानों से हटकर गवाह ने हर बात पर हां कहना शुरू कर दिया। इससे प्रारंभिक पूछताछ में ही अभियोजन पक्ष को ऐसा लगा कि ऐसे गवाह को पेश करने से जो हर बात में हां कर रहा है, उससे अभियोजन पक्ष को नुकसान हो सकता है। क्योंकि वह हर किसी बात पर बिना सोचे विचारे ही हां करने लगा।

लिहाजा अभियोजन टीम के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना और डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने गवाह को अदालत में पेश न करने का निर्णय लिया। चूंकि उसका नाम गवाहों की सूची में लिखा हुआ है, तो डीजीसी की ओर से छठे गवाह के रूप में तेजेंद्र सिंह विर्क को पेश करने का अनुरोध किया गया और अदालत से प्रार्थना पत्र देते हुए गवाह शमशेर सिंह का नाम अभियोजन गवाह की सूची से खारिज करने की अनुमति मांगी। इस पर एडीजे रामेंद्र कुमार ने गवाह शमशेर सिंह के नाम को गवाह सूची से खारिज करने का आदेश दिया है।

इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 23 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की है। साथ ही छठे गवाह के रूप में उधम सिंह नगर निवासी तेजेंद्र सिंह विर्क को सम्मन जारी करते हुए अदालत में हकीकत बयां करने के लिए तलब किया है।

बता दें कि तिकुनिया हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के पुत्र आशीष मिश्र मोनू और अंकित दास सहित 14 आरोपियों के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही है। कुछ लोग इसी लिहाज से इसे लेकर काफी पशोपेश में हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed