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Maharajganj News: बुजुर्ग पर जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय के आदेश पर चार पर प्राथमिकी दर्ज
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सेवानिवृत्त शिक्षक पर चाकू से हमले का आरोप
बेटे उपेंद्र कुमार माथुर के प्रेम विवाह के बाद चल रहा था विवाद
महराजगंज। 83 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक रामबली प्रसाद पर उनके गांव बेईलियां में चाकू से हमला कर हत्या की कोशिश की गई। साथ ही आरोपियों ने जातिसूचक गालियां देते हुए हमला किया। मामले में न्यायालय के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
रामबली प्रसाद ने बताया कि नवनीत तिवारी ने उनके बेटे उपेंद्र कुमार माथुर से दोस्ती की और 10 फरवरी 2025 को रामजानकी मंदिर में श्वेता तिवारी के साथ प्रेम विवाह करा दिया। शादी के बाद आरोपियों ने पैसे की मांग शुरू कर दी। लगातार उत्पीड़न और धमकियों के बाद भी मांग पूरी न होने पर 3 मार्च को हमला किया गया। आरोपियों ने परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी।
रामबली प्रसाद ने कोतवाली थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने न प्राथमिकी दर्ज की, न मेडिकल कराया। इसके विपरीत उनके बेटे उपेंद्र को जेल भेज दिया गया। 17 मार्च को एसपी को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामबली प्रसाद ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया। कोर्ट ने सदर कोतवाली को तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश/एससी-एसटी कोर्ट, में दायर प्रार्थना पत्र के अनुसार, 3 मार्च 2026 को दोपहर 11:30 बजे घटना हुई। नवनीत तिवारी, श्वेता तिवारी और कृष्ण बिहारी तिवारी समेत अन्य आरोपियों ने रामबली प्रसाद के घर घुसकर उनकी गर्दन पर चाकू मार दिया। बचाव में आगे किया दायां हाथ, जिससे उनका अंगूठा कट गया था।
सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया की न्यायालय के आदेश पर आरोपी नवनीत तिवारी, श्वेता तिवारी और कृष्णबिहारी तिवारी व अज्ञात निवासी बेईलियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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बेटे उपेंद्र कुमार माथुर के प्रेम विवाह के बाद चल रहा था विवाद
महराजगंज। 83 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक रामबली प्रसाद पर उनके गांव बेईलियां में चाकू से हमला कर हत्या की कोशिश की गई। साथ ही आरोपियों ने जातिसूचक गालियां देते हुए हमला किया। मामले में न्यायालय के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
रामबली प्रसाद ने बताया कि नवनीत तिवारी ने उनके बेटे उपेंद्र कुमार माथुर से दोस्ती की और 10 फरवरी 2025 को रामजानकी मंदिर में श्वेता तिवारी के साथ प्रेम विवाह करा दिया। शादी के बाद आरोपियों ने पैसे की मांग शुरू कर दी। लगातार उत्पीड़न और धमकियों के बाद भी मांग पूरी न होने पर 3 मार्च को हमला किया गया। आरोपियों ने परिवार को बर्बाद करने की धमकी दी।
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रामबली प्रसाद ने कोतवाली थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने न प्राथमिकी दर्ज की, न मेडिकल कराया। इसके विपरीत उनके बेटे उपेंद्र को जेल भेज दिया गया। 17 मार्च को एसपी को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामबली प्रसाद ने अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया। कोर्ट ने सदर कोतवाली को तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश/एससी-एसटी कोर्ट, में दायर प्रार्थना पत्र के अनुसार, 3 मार्च 2026 को दोपहर 11:30 बजे घटना हुई। नवनीत तिवारी, श्वेता तिवारी और कृष्ण बिहारी तिवारी समेत अन्य आरोपियों ने रामबली प्रसाद के घर घुसकर उनकी गर्दन पर चाकू मार दिया। बचाव में आगे किया दायां हाथ, जिससे उनका अंगूठा कट गया था।
सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया की न्यायालय के आदेश पर आरोपी नवनीत तिवारी, श्वेता तिवारी और कृष्णबिहारी तिवारी व अज्ञात निवासी बेईलियां के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
