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Maharajganj News: कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के नाम पर वसूली, प्रशासन सख्त
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आश्रितों की कागजी प्रकिया पूर्ण कराने के लिए लेखपालों को निर्देश
नौतनवा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कुछ दलालों की अवैध वसूली करने की शिकायत मिलने पर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सीधे संपर्क करने की हिदायत दी है।
नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव ने लेखपालों को आश्रित पात्रों की कागजी प्रकिया स्वयं की निगरानी में पूर्ण कराने को कहा है। साथ ही इसका लाभ मिलने तक आवेदक के संपर्क में लगातार बने रहने का निर्देश दिया है। नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि खतौनी में दर्ज किसी काश्तकार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का शासकीय प्रावधान है। लगातार शिकायत मिल रही है कि कुछ लोग इसका लाभ दिलाने के नाम पर पीड़ितों से धन दोहन कर रहे हैं।
नायब तहसीलदार ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा है कि योजना का लाभ पाने के लिए किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और निःशुल्क है। पीड़ित आश्रित तत्काल अपने क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क करें अथवा मृतक व्यक्ति की पीएम रिपोर्ट, मोबाइल नंबर, परिवार रजिस्टर नकल, खतौनी, बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड लेकर सीधे तहसील आएं। यहां राजस्व कर्मियों के जरिए सभी कागजी प्रक्रिया पूर्ण कराकर इसका सीधा लाभ आश्रित पात्र को दिलाया जाएगा।
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नौतनवा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ दिलाने के नाम पर कुछ दलालों की अवैध वसूली करने की शिकायत मिलने पर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सीधे संपर्क करने की हिदायत दी है।
नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव ने लेखपालों को आश्रित पात्रों की कागजी प्रकिया स्वयं की निगरानी में पूर्ण कराने को कहा है। साथ ही इसका लाभ मिलने तक आवेदक के संपर्क में लगातार बने रहने का निर्देश दिया है। नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि खतौनी में दर्ज किसी काश्तकार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का शासकीय प्रावधान है। लगातार शिकायत मिल रही है कि कुछ लोग इसका लाभ दिलाने के नाम पर पीड़ितों से धन दोहन कर रहे हैं।
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नायब तहसीलदार ने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा है कि योजना का लाभ पाने के लिए किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और निःशुल्क है। पीड़ित आश्रित तत्काल अपने क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क करें अथवा मृतक व्यक्ति की पीएम रिपोर्ट, मोबाइल नंबर, परिवार रजिस्टर नकल, खतौनी, बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड लेकर सीधे तहसील आएं। यहां राजस्व कर्मियों के जरिए सभी कागजी प्रक्रिया पूर्ण कराकर इसका सीधा लाभ आश्रित पात्र को दिलाया जाएगा।
