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Mainpuri News: दो पुत्रियों की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी Updated Thu, 09 Apr 2026 11:23 PM IST
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Father sentenced to life imprisonment for killing two daughters
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मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र में छह साल पहले मोबाइल चोरी की शिकायत पर दो पुत्रियों की गोली मारकर हत्या करने वाले पिता को अपर जिला जज विष्णु कुमार मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामलीला मैदान निवासी शिवदेश शर्मा राजमिस्त्री का काम करते थे। वह पत्नी रामा देवी, 20 वर्षीय पुत्री नेहा, 18 वर्षीय पुत्री अनामिका और पुत्र का भरण पोषण करते थे। 13 मार्च 2020 को उसने मोहल्ले के पवन शर्मा के यहां चिनाई का काम किया तो मित्रता हो गई। 17 मार्च 2020 को शिवदेश पत्नी और तीनों बच्चों के साथ पवन के घर जुहारी करने गया था। वहां से आने के बाद 18 मार्च को उसे पवन की मां का मोबाइल चोरी होने की जानकारी हुई। दोपहर को शिवदेश ने घर आकर पुत्रियों से मोबाइल के बारे में जानकारी की और खाना खाने के बाद वापस काम पर चला गया।
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शाम को काम से लौटने के बाद उसने पुत्रियों की पिटाई की तो दोनों ने चोरी का मोबाइल वापस कर दिया। इसके बाद वह बाजार चला गया। रात को लगभग 10 बजे पुत्री नेहा और अनामिका की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की प्राथमिकी रामा देवी ने पति शिवदेश के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में भेज दिया। मामले की सुनवाई अपर जिला जज षष्टम विष्णु कुमार मिश्रा के न्यायालय में हुई। अपर जिला जज ने शिवदेश शर्मा को दोनों पुत्रियों की हत्या करने का दोषी माना है।

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तमंचा रखने पर दो साल की सजा

पुलिस ने शिवदेश शर्मा की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग किया गया तमंचा बरामद किया था। उसके खिलाफ तमंचा रखने का मुकदमा भी चला। सुनवाई के दौरान तमंचा रखने का आरोप भी साबित हुआ। अपर जिला जज षष्टम विष्णु कुमार मिश्रा ने तमंचा रखने के आरोप में दो साल की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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