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Mainpuri News: भतीजी पर हमला करने वाले पिता पुत्र हिरासत में, आवेदन पर दी गई जमानत

Wed, 02 Sep 2026 11:39 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:39 PM IST
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मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र के गांव तिगमा में 15 मई 2025 को भतीजी पर हमला करने वाले ताऊ और उनके दो पुत्रों को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रुबी सिंह ने हिरासत में ले लिया। उनके आवेदन पर देर शाम उनको जमानत दे दी गई। आरोपियों ने परिवीक्षा काल में न्यायालय से तय की गई शर्त का उल्लंघन कर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों को सुनने के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की गई है।
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तिगमा की रहने वाली रेखा उर्फ लाली ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रुबी सिंह के न्यायालय में 17 मई 2025 को शिकायत की। बताया कि उसके पिता सहवीर सिंह की 19 अक्तूबर 1995 को मृत्यु हो चुकी है। पिता की मृत्यु के बाद मां मिथिलेश ने दूसरी शादी कर ली है। उसके पिता के नाम की जमीन पर ताऊ यदुवीर सिंह उनके पुत्र विवेक और विकास ने कब्जा कर लिया है। वह अपनी ननिहाल में रहती है।
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उसने न्यायालय में बताया कि वह जमीन के मुकदमे की तारीख करके 15 मई 2025 को तिगमा गई थी। गांव में उसके ताऊ यदुवीर सिंह उनके पुत्र विवेक और विकास ने उसको पीटा। मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रुबी सिंह ने तीनों आरोपियों को तलब किया। बुधवार को तीनों आरोपी न्यायालय में हाजिर हुए। उनको हिरासत में ले लिया गया। देर शाम उनके आवेदन पर उनको जमानत दे दी गई। आरोपियों को सुनने के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की गई है।
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20 जून को मिला था परिवीक्षा काल

जमीन के मुकदमे की तारीख करने आई रेखा के साथ ताऊ यदुवीर सिंह उनके पुत्र विवेक और विकास ने 27 अगस्त 2019 को जेल चौराहे पर मारपीट की थी। इस मुकदमे में तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अंशिका लाल ने 20 जून 2024 को तीनों को एक साल के परिवीक्षा काल पर रिहा कर दिया था। शर्त लगाई थी कि एक साल तक सदाचार का आचरण करेंगे। एक साल के भीतर शर्त का उल्लंघन करने पर तीनों को बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हिरासत में लिया।
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