फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   FIR two for allegedly submitting compromise deed in court

Mathura News: कोर्ट में फर्जी राजीनामा पेश करने का आरोप, दो पर प्राथमिकी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 01:08 AM IST
विज्ञापन
FIR two for allegedly submitting compromise deed in court
मांट। दाखिल-खारिज की कार्रवाई के दौरान फर्जी और कूटरचित राजीनामा तैयार कर न्यायालय में पेश करने के आरोप में मांट पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एसएसपी के आदेश पर दर्ज प्राथमिकी चिंतागढ़ी निवासी रामवीर सिंह की तहरीर पर हुई है।
विज्ञापन

तहरीर के अनुसार तहसीलदार मांट की अदालत में वाद वीना देवी बनाम अमित कुमार धारा 34 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत विचाराधीन था। आरोप है कि दाखिल-खारिज की कार्यवाही के दौरान रामवीर सिंह के नाम से फर्जी राजीनामा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। इसके आधार पर पूर्व में पारित आदेश को निरस्त कराकर दाखिल-खारिज की कार्यवाही करा ली गई।
विज्ञापन

मामले की जानकारी होने पर रामवीर सिंह ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए राजीनामा को फर्जी बताया। इसके बाद तहसीलदार मांट ने पांच मई 2026 को दिए आदेश में राजीनामा प्रार्थना पत्र को फर्जी पाया। साथ ही 13 अप्रैल 2026 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायिक कार्यवाही में इस्तेमाल किया गया और न्यायालय को गुमराह कर अवैध लाभ लेने का प्रयास किया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने वीना देवी और ओमवीर सिंह निवासी चिंतागढ़ी, नौहझील, हाल निवासी दिल्ली के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed