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UP: पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला...बेटे को भी कर दिया था लहूलुहान, आजीवन कारावास की मिली सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अरुन पाराशर
Updated Thu, 31 Jul 2025 09:58 PM IST
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सार
मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र के गांव में 16 दिसंबर 2022 को सनसनीखेज घटना हुई थी। पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से प्रहार कर बेरहमी से माैत के घाट उतार दिया था। बेटे को भी हमलाकर लहूलुहान कर दिया था।

कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मथुरा में बलदेव थाना क्षेत्र में मामूली विवाद पर पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने वाले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने गुरुवार को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्णय भी सुनाया है।
एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि बलदेव थाना क्षेत्र के गांव अवैरनी में रहने वाले जंगलिया का 16 दिसंबर 2022 को पत्नी निहाल देवी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रात 10.30 बजे जंगलिया ने कुल्हाड़ी से निहाल देवी के चेहरे, गर्दन व छाती पर एक के बाद एक कई प्रहार किए।

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एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि बलदेव थाना क्षेत्र के गांव अवैरनी में रहने वाले जंगलिया का 16 दिसंबर 2022 को पत्नी निहाल देवी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि रात 10.30 बजे जंगलिया ने कुल्हाड़ी से निहाल देवी के चेहरे, गर्दन व छाती पर एक के बाद एक कई प्रहार किए।
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मां की आवाज सुनकर पास ही सो रहा बेटा आकाश जागा और मां को बचाने आया, तो जंगलिया ने बेटे पर भी कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। शोर सुनकर पास के कमरे में सो रहा जंगलिया का बड़ा पुत्र राजू और उसकी पत्नी दौड़कर कमरे में पहुंचे तो देखा पिता के हाथ में कुल्हाड़ी थी और मां और भाई लहुलुहान हालत में पड़े हुए थे।
राजू ने पिता को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह धक्का देकर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निहाल देवी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजू की तहरीर पर जंगलिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। बुधवार को कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जंगलिया पर पत्नी की हत्या का दोष साबित हो गया। मामले में कुल 11 लोगों की गवाही हुई।
ये भी पढ़ें-फंदे पर लटकी मिली ASP की पत्नी: डेढ़ साल के मासूम ने दी मुखाग्नि, पति के आने की सूचना पर भड़का आक्रोश
राजू ने पिता को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह धक्का देकर भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने निहाल देवी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। राजू की तहरीर पर जंगलिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। बुधवार को कोर्ट में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर जंगलिया पर पत्नी की हत्या का दोष साबित हो गया। मामले में कुल 11 लोगों की गवाही हुई।
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