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Mathura News: गोवर्धन में श्रद्धालुओं की सुविधा को विशेष यातायात व्यवस्था लागू
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गोवर्धन। अधिक मास में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी सुविधा और सुगम आवागमन के लिए गोवर्धन में विशेष यातायात प्रबंधन लागू किया गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार बदली हुई यातायात व्यवस्था प्रभावी रहेगी।
भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित: पूरे गोवर्धन कस्बे में सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। दानघाटी मार्ग पर वाहनों की रोक, मल्टीलेवल पार्किंग एवं एकता तिराहा से दानघाटी की ओर और डीग अड्डा से दानघाटी की ओर सभी व्यावसायिक वाहन, कार, टैंपो और लोडर का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यहां केवल स्थानीय निवासी आधार कार्ड के आधार पर प्रतिदिन एक बार आवागमन कर सकेंगे।
हालांकि शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक यह छूट भी लागू नहीं होगी। शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक सौंख अड्डा, दानघाटी एवं बड़ी परिक्रमा समाप्ति तिराहा से डीग अड्डा तक सभी प्रकार के दोपहिया, तीन पहिया वाहन, ई-रिक्शा और कारों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परिक्रमा मार्ग पर सभी प्रकार की बसें, टैंपो, ट्रैवल्स और कारें (स्थानीय निवासियों को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेंगी। अत्यंत आवश्यक स्थिति में वाहन केवल परिक्रमा के प्रवाह की दिशा में एकतरफा ही संचालित किए जा सकेंगे।
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आपातकालीन सेवाओं को छूट:
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सफाई एवं अन्य आकस्मिक सेवाओं में लगे वाहनों को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यातायात व्यवस्था का पालन करने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है, ताकि अधिक मास के दौरान दर्शन और परिक्रमा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके।
भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित: पूरे गोवर्धन कस्बे में सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। दानघाटी मार्ग पर वाहनों की रोक, मल्टीलेवल पार्किंग एवं एकता तिराहा से दानघाटी की ओर और डीग अड्डा से दानघाटी की ओर सभी व्यावसायिक वाहन, कार, टैंपो और लोडर का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यहां केवल स्थानीय निवासी आधार कार्ड के आधार पर प्रतिदिन एक बार आवागमन कर सकेंगे।
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हालांकि शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक यह छूट भी लागू नहीं होगी। शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक सौंख अड्डा, दानघाटी एवं बड़ी परिक्रमा समाप्ति तिराहा से डीग अड्डा तक सभी प्रकार के दोपहिया, तीन पहिया वाहन, ई-रिक्शा और कारों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परिक्रमा मार्ग पर सभी प्रकार की बसें, टैंपो, ट्रैवल्स और कारें (स्थानीय निवासियों को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेंगी। अत्यंत आवश्यक स्थिति में वाहन केवल परिक्रमा के प्रवाह की दिशा में एकतरफा ही संचालित किए जा सकेंगे।
आपातकालीन सेवाओं को छूट:
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, सफाई एवं अन्य आकस्मिक सेवाओं में लगे वाहनों को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यातायात व्यवस्था का पालन करने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है, ताकि अधिक मास के दौरान दर्शन और परिक्रमा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके।