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यमुना एक्सप्रेसवे 'नो प्रोटेस्ट जोन' घोषित: धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
Sun, 28 Jun 2026 04:39 PM IST
Arun Parashar
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: Arun Parashar
Updated Sun, 28 Jun 2026 04:39 PM IST
सार
यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले यात्रियों को अब धरना-प्रदर्शन के चलते परेशान नहीं होना पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे को 'नो प्रोटेस्ट जोन' घोषित किया गया है। इससे यहां किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे।
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यमुना एक्सप्रेसवे।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
जनपद मथुरा से होकर गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेस-वे के माइल स्टोन 59 से 141 किलोमीटर तक के पूरे हिस्से को 'नो प्रोटेस्ट जोन' घोषित किया गया है। इस निर्णय के बाद इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के राजनीतिक, अराजनीतिक अथवा अन्य धरना-प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 22 मई 2026 को दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। इसका उद्देश्य एक्सप्रेस-वे पर यातायात को सुरक्षित, सुचारु एवं निर्बाध बनाए रखना है, ताकि यात्रियों और वाणिज्यिक वाहनों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
यमुना एक्सप्रेस-वे के एजीएम भरत सिंह राठौर ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे देश के प्रमुख एवं व्यस्ततम मार्गों में से एक है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच आवागमन करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन से यातायात बाधित होने और यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से यातायात प्रबंधन और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मथुरा जनपद में यमुना एक्सप्रेस-वे का लगभग 82 किलोमीटर क्षेत्र इस आदेश के दायरे में आता है। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या संगठन प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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यमुना एक्सप्रेस-वे के एजीएम भरत सिंह राठौर ने बताया कि यमुना एक्सप्रेस-वे देश के प्रमुख एवं व्यस्ततम मार्गों में से एक है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच आवागमन करते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन से यातायात बाधित होने और यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से यातायात प्रबंधन और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा।
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उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार मथुरा जनपद में यमुना एक्सप्रेस-वे का लगभग 82 किलोमीटर क्षेत्र इस आदेश के दायरे में आता है। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या संगठन प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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